बकाया वेतन के नाम पर 28 हजार रुपये रिश्वत लेने वाले रेलवे अधिकारी को चार साल की सजा
रेलवे अधिकारी ने अपने ही विभाग के क्लर्क से बकाया वेतन और एरियर के 1 लाख 50 हजार रुपये दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी.
रायपुर: पांच साल पहले रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई द्वारा पकड़े गए रेलवे अधिकारी प्रमोद कुमार को कोर्ट ने चार साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
रेलवे अधिकारी ने अपने ही विभाग के क्लर्क से बकाया वेतन और एरियर के 1 लाख 50 हजार रुपये दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी. शिकायत पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच कर योजनाबद्ध तरीके से रेलवे अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. मामले की जांच के बाद 29 जून 2017 को कोर्ट में चालान पेश किया गया. इसकी सुनवाई के दौरान 12 गवाह थे. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ममता पटेल ने सीबीआई की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया
यह था मामला
वरिष्ठ लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमोद कुमार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर स्थित डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर थे. विभागीय लिपिक ने अपना बकाया वेतन और बकाया राशि दिलाने के लिए उनसे संपर्क किया। इस दौरान प्रमोद कुमार ने बकाया राशि भुगतान करने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. लेकिन 28 हजार रुपये देने परबिल पास कराने का आश्वासन दिया. साथ ही पैसे लेने के बाद 21 फरवरी 2017 को बिलासपुर के सिटी बस स्टॉप पर बुलाया. इसी दौरान योजनाबद्ध तरीके से रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने प्रमोद कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।